उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र को जरूरी निर्णय लिया है।
जारी किए आदेश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब राज्य में मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग बाध्य नहीं कर पाएंगे। अब मूल निवास प्रमाण पत्र धारकों को अब स्थायी प्रमाण पत्र की जरूरत नही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव विनोद सुमन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं।