उत्तराखंड: उत्तराखंड में राज्य सरकार ने ढाई लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है और महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में दो प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है
आदेश जारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की तर्ज पर लिए गए इस फैसले के बाद अब राज्य कर्मचारियों को 58 प्रतिशत के स्थान पर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त सचिव वी. षणमुगम की ओर से सोमवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी माना जाएगा। जिसमें जनवरी से लेकर अप्रैल तक के पिछले 4 महीनों का बकाया (एरियर) कर्मचारियों को मई के वेतन के साथ नकद भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से आच्छादित कर्मचारियों के एरियर में से नियमानुसार 10 प्रतिशत की कटौती उनके अंशदान के रूप में की जाएगी।सातवां वेतनमान प्राप्त कर रहे निम्नलिखित कार्मिकों को इस आदेश का सीधा लाभ मिलेगा।