उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। यहां ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में द्वितीय एडीजे की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार की।
जानें पूरा मामला
ग्राम मुकंदपुर निवासी हरवंश कौर ने 13 जुलाई 2010 को आईटीआई पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मुकंदपुर निवासी रमेश सिंह, गुरमेज सिंह, बलवीर सिंह एवं अमरजीत सिंह के साथ एकराय होकर उस पर व उसके पति सुरजीत सिंह, जेठ ईश्वर सिंह व भान्जे मलकीत सिंह पर बंदूकों व तमंचों से फायर किए। इस घटना में सुरजीत सिंह, कुलदीप सिंह व ईश्वर सिंह को घायल हो गए। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की।
समन जारी होने के बाद भी रमेश कोर्ट में नहीं हुआ पेश
पुलिस ने चार्जशीट में एक आरोपी रमेश सिंह का नाम हटा दिया। दो गवाहों के बयानों के आधार पर 26 सितंबर, 2022 कोर्ट ने धारा 319 सीआरपीसी के तहत आरोपी रमेश व अन्य आरोपियों को तलब किया। समन जारी होने के बाद भी रमेश कोर्ट में पेश नहीं हुआ। गैर जमानती वारंट के आधार पर पुलिस ने 18 जून 2023 को पुलिस ने आरोपी रमेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तब से आरोपी जेल में है।
अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के दिए आदेश
आरोपी के अधिवक्ता अभिषेक कांबोज ने उसकी जमानत के लिए द्वितीय एडीजे शादाब बानो की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।