उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई हैं। इस माह में कांवड़ यात्रा शुरू हो रहीं हैं। जिसमें सुरक्षा व व्यवस्थाओं का खास ध्यान रखा जाएगा।
कांवड़ यात्रा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को शुद्ध व सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा मार्गों में खाद्य दुकानों पर अनिवार्य रूप से दुकानदार का नाम, लाइसेंस व पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा। इन निर्देशों का पालन न करने पर दो लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा। यात्रा मार्गों पर हर खाद्य कारोबारी को अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र को दुकान में प्रदर्शित करना होगा।
दिए जरूरी निर्देश
रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वास्थ्य सचिव व आयुक्त एफडीए डॉ. आर. राजेश कुमार ने कांवड़ यात्रा के लिए देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी व उत्तरकाशी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान चलाने के साथ ही खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।