उत्तराखंड: उत्तराखंड में त्योहारी सीजन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक जरूरी कदम उठाया है।
इस दिन से लागू होगी नई व्यवस्था
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में अब मिठाई और बेकरी कारोबारियों के लिए खुली मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) तिथि और एक्सपायरी डेट (उपयोग की अंतिम तिथि) लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के आदेशानुसार यह नई व्यवस्था 26 अक्टूबर से पूरे राज्य में सख्ती से लागू हो जाएगी।
मिल रही थी शिकायतें
खाद्य संरक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आमतौर पर खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों का सुरक्षित उपयोग तीन दिन से लेकर अधिकतम 30 दिन के भीतर माना जाता है। हालांकि, त्योहारी सीजन के दौरान दुकानों पर लंबे समय से बासी मिठाइयां रखे जाने और उनकी बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को ताजी, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मिठाइयां उपलब्ध कराने के लिए यह अनिवार्यता तय की गई है।