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उत्तराखंड: अब खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर भी लिखनी होगी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किया यह कड़ा आदेश

​उत्तराखंड: उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जनस्वास्थ्य और उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए एक जरूरी आदेश जारी किया है।

आदेश जारी

इसके तहत अब राज्यभर में खुली (बिना पैक की हुई) मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे या कंटेनर पर भी निर्माण की तिथि और एक्सपायरी/यूज़ बाई डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया नियम 26 अक्टूबर, 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी होगा। हाल ही में प्रवर्तन और निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई थी कि अधिकांश निर्माण और विक्रय प्रतिष्ठानों पर उपभोक्ताओं को मिठाइयों की निर्माण और एक्सपायरी तिथि की जानकारी नहीं दी जाती है। आमतौर पर मिठाई और बेकरी उत्पादों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार 1 दिन से लेकर 30 दिन तक होती है और समय बीतने के साथ इनकी ताजगी व गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलना स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद जरूरी है।

यह हुआ अनिवार्य

खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब खुले उत्पादों के मामले में भी बिक्री हेतु दुकान पर रखी जाने वाली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के कंटेनर या ट्रे पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

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