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उत्तराखंड: कक्षा एक में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी यह सख्त कार्रवाई

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में अब कक्षा एक में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के उल्लंघन पर राज्य सरकार सख्त नियम अपनाएगी‌।

इतनी हो आयु सीमा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तहत सख्त रूख अपनाया जाएगा। कक्षा एक में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा छह वर्ष निर्धारित की गई है। जिसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं उत्तराखंड फ्री और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के अनुसार कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष निर्धारित की गई है। यह आयु शैक्षणिक सत्र के एक जुलाई से पूर्व पूरी होनी चाहिए।

की जाएगी यह कार्यवाही

इस संबंध में सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्री-स्कूल की विभिन्न कक्षाओं (नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी) के लिए भी आयु सीमा तय है। नर्सरी में प्रवेश के लिए तीन वर्ष, एलकेजी के लिए चार वर्ष और यूकेजी के लिए पांच वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। सचिव शिक्षा रविनाथ रामन ने आदेश जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयु मानकों का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। जो विद्यालय इन नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उनकी मान्यता निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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