उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट ने ड्राफ्टमैन के पदों पर नियुक्ति पर लगी रोक रखी जारी, इस दिन होगी अगली सुनवाई

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में ड्राफ्टमैन के पदों पर होने वाली नियुक्ति पर सुनवाई की।

मई में होगी सुनवाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पर हाईकोर्ट ने ड्राफ्टमैन के पदों पर नियुक्ति पर लगी रोक को जारी रखा है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ मई की तिथि तय की है। अब नौ मई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट में दायर की याचिका

रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल चमोली निवासी प्रकाश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिसमे ड्राफ्टमैन के पदों पर भर्ती के लिए आठ जनवरी 2025 को जारी चयन परिणाम की सूची को चुनौती दी। कहा था कि मेरिट सूची अलग-अलग कट ऑफ के साथ प्रकाशित की गई थी जो प्रचलित नियमावली के विपरीत है। किसी भी आईटीआई धारक अभ्यर्थी का इन पदों पर चयन नहीं किया गया है। अन्य चयनित अभ्यर्थियों के संज्ञान में यह तथ्य आया तो ललित मोहन पांडे व 32 अन्य अभ्यर्थियों ने पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया। लोकसेवा आयोग ने 29 मई 2023 को 64 पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे। लिखित परीक्षा पांच नवंबर 2023 को हुई और 21 दिसंबर 2023 को इसका परिणाम जारी हुआ। दस्तावेजों की जांच तीन जनवरी 2024 को की गई।