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उत्तराखंड: ब्लड बैकों को लेकर नई गाइडलाइन जारी, एक क्लिक में पढ़िए

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के देहरादून में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के रक्त केंद्र प्रभाग ने गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन ब्लड बैकों को लेकर जारी की गई है।

ब्लड बैकों के लाइसेंस के लिए अस्पताल अनिवार्य

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके बाद रक्त केंद्रों के लाइसेंस के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट की घोषणा की है। इसके तहत रक्त केंद्र प्रभाग के पत्र के अनुसार तत्काल प्रभाव से, जो रक्त केंद्र अस्पताल परिसर के भीतर स्थित नहीं हैं, उन्हें अब लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे रक्त केंद्रों के लिए आवेदन अनुमोदन के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग अनुमोदन प्राधिकरण (सीएलएए) को नहीं भेजे जाएंगे। राज्य औषधि प्रशासन औषधि नियम, 1945 के नियम 122जी के तहत इस नीति को लागू कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नियम के अनुसार, रक्त केंद्रों के संचालन या मानव रक्त घटकों की तैयारी के लिए लाइसेंस देने या नवीनीकरण के लिए आवेदन उन संगठनों की ओर से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो अस्पताल परिसर के भीतर स्थित होने सहित निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करें।



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