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उत्तराखंड: पेपर में की नकल तो दस साल तक नहीं दे पाएंगे भर्ती परीक्षा, नकल विरोधी कानून में होंगे यह नियम

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में हाल ही में हुई पटवारी लेखपाल परीक्षा लीक होने के बाद अब सरकार इससे निपटने के लिए कानून ला रहीं हैं।

नकल करना पड़ेगा भारी

जिसके बाद अब नकल विरोधी कानून में सख्त प्रावधान किया जा रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी परीक्षा में नकल करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि चीटिंग करते पाए गए उम्मीदवारों को 10 साल तक सरकारी एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। जिसकी जानकारी उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने दी है।

उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आठ जनवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि नकल रोकने के लिए एक नकल विरोधी कानून बनाया जाएगा। इस कानून के तहत दोषी के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया जाएगा, जबकि भ्रष्टाचार से अर्जित होने वाले संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधु ने इसकी जानकारी दी।

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