उत्तराखंड के चंपावत में विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दस साल की बच्ची से दुष्कर्म करने पर आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानें पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार 11 मार्च 2019 को घर में खेल रही बनबसा निवासी एक नाबालिग बालिका गायब हो गई। स्थानीय निवासी ने रवि कश्यप निवासी पुलखमड़िया, थाना साही पीलीभीत को बालिका को जंगल ले जाते हुए देखा। परिजनों व अन्य लोगों ने जंगल में रवि कश्यप को दबोच लिया। पीड़िता के पिता ने बनबसा थाने में आरोपी के खिलाफ 363, 366, 376ए, और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
कोर्ट का आदेश
इस मामले में मंगलवार को विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशां खान की अदालत ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई।