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हल्द्वानी: पत्नी बताकर बहू की हत्या करने के मामले में ससुर को आजीवन कारावास की सजा

अपर जिला सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी नीलम पात्रा की कोर्ट ने साल 2019 के एक मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पुत्र वधू की हत्या और उसकी लाश छिपाने के लिए ससुर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है।

जाने पूरा मामला-

यह मामला साल 2019 का है। पुलिस को हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के हरिपुर नायक देवलचौड़ इलाके के जंगल में अज्ञात महिला की सड़ी गली लाश मिली थी। इस मामले में स्थानीय निवासी गुरुचरण सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि उनके पास किराए का कमरा लेने 10 सितंबर 2019 को अलीगंज बरेली निवासी मदनलाल दो बच्चों और एक महिला को लेकर आया। मदनलाल ने महिला को अपनी पत्नी बताया था।‌ गुरुचरण सिंह ने उन्हें कमरा किराए पर दे दिया था। जिस पर 18 सितंबर को मदनलाल ने उन्हें बताया कि उसकी पत्नी भाग गई है। इसके बाद वो अपने गांव चला गया‌। वहीं, 27 सितंबर को देवलचौड़ के जंगल में पुलिस को एक अज्ञात महिला की लाश मिली। जो मदनलाल की पत्नी की थी। जिसके हल्द्वानी कोतवाली में मदनलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं पुलिस ने 4 नवंबर 2019 को मदनलाल को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस ने अज्ञात महिला का डीएनए सुरक्षित रखा। जिसका मिलान उसकी पुत्री से कराया गया तो वह मिल गया। इससे पता चला कि मृतक महिला मदनलाल की पत्नी नहीं, बल्कि पुत्र वधू थी, जिसे वह अपनी पत्नी की तरह रखता था। पुलिस जांच में सामने आया था कि ससुर का शक था कि उसकी पुत्रवधू का किसी के साथ अवैध संबंध है। वह बरेली से हल्द्वानी अपनी पुत्रवधू की हत्या करने के उद्देश्य से ही लाया था।

कठोर सजा-

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गिरिजाशंकर पांडे ने पैरवी करते हुए बहू की हत्या करने व लाश छुपाने को गंभीर प्रवृत्ति का अपराध बताते हुए उसे कठोर सजा दिए जाने की अपील की थी।

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