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उत्तराखंड के सभी अदालतों में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, जान लें यह गाइडलाइन

उत्तराखंड से जुड़ी खबर हम आपके सामने लाए हैं। चीन में कोरोना वायरस से हालात बेहद खराब हो गये है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में भारत में भी कोरोना का खतरा बना हुआ है। जिसको लेकर सरकार ने सभी नागरिकों से कोविड सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।

कोरोना सुरक्षा नियमों का करें पालन

उत्तराखंड राज्य में भी सतर्कता बरती जा रही है। जिसके बाद अब नैनीताल हाईकोर्ट समेत उत्तराखंड की सभी अदालतों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। सभी अदालतों में सभी अधिकारी, कर्मचारी, वकील व पक्षकार मास्क पहनकर ही कोर्ट में प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही सभी कोर्ट रूम और परिसर को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाएगा‌। इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी की गई है।

ये है गाइडलाइन

इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें कहा गया था कि सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और पक्षों को अदालत में सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। नोटिस में कहा गया है, “कोर्ट परिसर और हॉल में फेस मास्क पहने बिना प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। सभी कोर्ट रूम को नियमित रूप से साफ करने की आवश्यकता है।” राज्य भर की सभी अदालतों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अदालत परिसर और अदालत कक्षों में भीड़भाड़ न हो।

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