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उत्तराखंड: अब सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण में बुलडोजर चलाने से इतने दिन पहले दिया जाएगा नोटिस, एसओपी जारी

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में अब सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के लिए कुछ दिन पहले नोटिस दिया जाएगा।

एसओपी जारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश में स्थानीय निकायों के तहत सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई है। इस संबंध में अपर सचिव शहरी विकास विभाग संतोष बड़ोनी ने कुछ दिनों पहले आदेश जारी किया है। जिसमें अब कार्रवाई से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। इस अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो कार्रवाई की जाएगी।

पूरी प्रक्रिया का विवरण वीडियो रिकॉर्डिंग सहित पोर्टल पर होगा उपलब्ध

जारी आदेश में कहा गया है कि नोटिस की प्रति पंजीकृत डाक से भेजी जाएगी। साथ ही डिजिटल पोर्टल पर भी अपलोड होगी। बताया है कि ईमेल के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी कार्यालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। इसके अलावा अतिक्रमण पर होने वाली कार्रवाई के दौरान संबंधित अधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसमें पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों की सहायता ली जाएगी।

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