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उत्तराखंड: अब राज्य स्तर पर पदक जीतने वाले विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में मिलेगा इतना आरक्षण, जारी हुआ आदेश

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए जरूरी खबर है। उत्तराखंड में अब राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

आदेश जारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में शुक्रवार को उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण अधिनियम) (संशोधन) अधिनियम अस्तित्व में आ गया है। इस संबंध में सरकार की ओर से 28 अप्रैल को अधिसूचना जारी की गई। अब कार्मिक अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने शुक्रवार को इस अधिनियम को क्रियान्वित करने के संबंध में आदेश जारी किया है। जिसके बाद अब राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

इन्हें मिलेगा लाभ

साथ ही विद्यालयी शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालयों के स्तर की राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब संशोधित अधिनियम क्रियान्वित होने से राज्य स्तर की ओलिंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य खेल, राष्ट्रीय खेल संघों से मान्यता प्राप्त खेल संघों की चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धाएं, युवा कल्याण विभाग के खेल महाकुंभ, विद्यालयी शिक्षा के राज्य स्तरीय स्कूल खेल व राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिता के पदक विजेताओं को भी चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

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