Site icon Khabribox

उत्तराखंड: निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को अब दुर्घटना बीमा में मिलेगा यह लाभ, एक क्लिक में पढ़िए

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में अब निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना बीमा/आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

एकरूपता लाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जरूरी निर्देश दिए है। जिस पर मुख्यमंत्री ने सचिव परिवहन को आदेश दिए हैं। जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए 10 दिन के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

मिलेगा यह लाभ

रिपोर्ट्स के मुताबिक अब निजी बस ऑपरेटर की सवारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे दुर्घटनाओं के दौरान निजी बसों के यात्रियों के परिजनों को कुल दस लाख रुपए की राहत राशि मिल सकेगी।अभी तक उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से कुल पांच लाख रुपए की दुर्घटना राशि दी जाती थी। इसके अलावा निगम की ओर से भी पांच लाख रुपए की दुर्घटना प्रतिकर राशि दी जाती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि का कष्ट सभी परिवारों के लिए असहनीय होता है। ऐसे में राहत राशि में किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा नियमावली को शीघ्र अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

Exit mobile version