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उत्तराखंड: 13 व 14 को विज्ञापन के जरिए प्रचार करने के लिए अनुमति अनिवार्य


उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने वाले है। वही ऐसे में मतदान दिवस और उससे एक दिन पहले यानि 13 और 14 फरवरी को किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी को अपना विज्ञापन के जरिए प्रचार करने के लिए अनुमति लेनी होगी।

लेनी होगी अनुमति-

जिसके लिए प्रत्याशी को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति विज्ञापन प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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