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उत्तराखंड: चुनाव में हेलीकॉप्टर, चॉपर के लिए अनुमति होगी अनिवार्य, जाने


उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में फरवरी में चुनाव है। वही ऐसे में चुनाव के दौरान कोई भी विमानन कंपनी अपनी मनमर्जी से हेलीकॉप्टर, चॉपर नहीं चला पाएंगे।

लेनी होगी अनुमति-

जी हाँ इसके लिए पहले उन्हें जिलाधिकारी या संबंधित विधानसभा के रिटर्निंग अफसर से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागरिक उड्डयन को पत्र लिखा है।

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