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उत्तराखंड: कृपया ध्यान दें, यहां की होली में नहीं छलकेंगे जाम, शराब की बिक्री पर होगा पूर्ण प्रतिबंध

होली का पर्व है। पूरा देश होली के रंग में रंगने लगा है। उत्तराखंड में होली की शुरुआत होने से पहले ही होली के रंग चढ़ने लगते हैं। उत्तराखंड में इस बार होली 25 मार्च को कही कही 26 मार्च को भी बनाई जाएगी।

25 मार्च सायं से 26 मार्च 2024 को 5 बजे तक रहेगी बंद

इसी बीच एक जरूरी खबर सामने आई है। होली पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। होली पर उत्तराखंड के पिथौरागढ में शराब नहीं मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार अगर कोई दुकान खुली मिलेगी तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। पिथौरागढ में डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यहां होली के दिन और अगले दिन की पांच बजे तक शराब की दुकाने बंद रहेगी। जिसमें डीएम ने 25 मार्च सायं से 26 मार्च 2024 को 5 बजे तक होली पर्व पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था को देखते हुए यह फैसला लिया है‌।

जारी आदेश में कहीं यह बात

जानकारी के अनुसार डीएम द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि होली के पर्व पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद की संचालित समस्त देशी मदिरा/विदेशी मदिरा / बीयर की फुटकर दुकान, एफ0एल0-7 (बार), एफ0एल0-7बी(बीयर बार) एफ0एल0 – 9 / 9ए (सैन्य कैन्टीन): एफ0एल0-2ए, सी0एल0-2 (देशी गोदाम) एवं एफ0एल0–2/2बी के अनुज्ञापित परिसर से 25 मार्च सायं से दिनांक 26 मार्च 2024 को सांय 5.00 बजे तक देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाइन की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित के आदेश दिए है। उक्त बंदी के दौरान बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई छूट / प्रतिकर या प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।

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