Site icon Khabribox

उत्तराखंड: अब रैश ड्राइविंग और खुलेआम शराब पीने की खैर नहीं, लगेगा भारी जुर्माना

उत्तराखंड: उत्तराखंड में बेकाबू रफ्तार और सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वालों की अब खैर नहीं है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने सख्त रूख अपनाया है।

दिए यह निर्देश

इसी क्रम में अब खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और खुलेआम जाम छलकाने वालों पर न केवल जुर्माना बढ़ाया जाएगा, बल्कि दंड के प्रावधान भी कड़े किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तहत हाल ही में सचिव गृह शैलेश बगौली ने पुलिस और परिवहन विभाग के साथ बैठक कर नए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिसमें फिलहाल खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर जुर्माना मात्र 1,000 से 2,000 रुपये है, जिसे बढ़ाने की तैयारी है। वहीं खुलेआम शराब पीने पर अभी मात्र 500 रुपये का जुर्माना है। शासन का मानना है कि इसे बढ़ाना बेहद जरूरी है।ड्रंक एन ड्राइविंग पर 10 हजार रुपये जुर्माना और लाइसेंस निलंबन का नियम पहले से है, लेकिन अब इसे और भी सख्ती से लागू किया जाएगा। सचिव गृह शैलेश बगौली ने स्पष्ट किया है कि पुलिस और परिवहन मुख्यालय को कड़ा अर्थदंड लगाने का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही नए नियमों का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जा सकता है।

Exit mobile version