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उत्तराखंड: अब दूरी के हिसाब से तय होगा स्कूली बसों और वैन का किराया

उत्तराखंड: उत्तराखंड में राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने पूरे प्रदेश में स्कूली वाहनों के लिए एक समान किराया दरें लागू कर दी हैं।

यह किराया लागू

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवहन आयुक्त बीके संत की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अब स्कूलों को वाहन के मेंटेनेंस, ईंधन और वेतन जैसे खर्चों के आधार पर तय की गई दरों के अनुसार ही मासिक शुल्क लेना होगा। यह फैसला अभिभावक संगठनों और स्कूल प्रबंधकों के साथ चर्चा के बाद लिया गया है ताकि किराये में पारदर्शिता बनी रहे। यह नियम पूरे राज्य में लागू होगा ताकि कोई भी स्कूल मनमाना किराया न वसूल सके।

स्कूल बस और वैन का नया किराया

​अब उत्तराखंड में सभी स्कूलों के लिए किराए की दरें तय कर दी गई हैं। दूरी के हिसाब से आपको इतना किराया देना होगा।
1. स्कूली बस के लिए:
• ​0 से 10 किमी: ₹2,200
• ​10 से 20 किमी: ₹2,700
• ​20 से 30 किमी: ₹3,200
• ​30 किमी से ऊपर: ₹3,700
2. स्कूल वैन के लिए:
• ​0 से 5 किमी: ₹2,100
• ​5 से 10 किमी: ₹2,500
• ​10 से 20 किमी: ₹3,000
• ​20 किमी से ऊपर: ₹3,500

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