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उत्तराखंड: विधानसभा परिसर के चारों तरफ लागू हुई धारा 144, यह रहेगा प्रतिबंधित


उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। आज 29 मार्च है। आज से उत्तराखंड विधानसभा के तीन दिवसीय सत्र की शुरुआत हो रही है।

धारा 144 लागू-

आज से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर जिलाधिकारी डा. आर राजेश कुमार ने सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ, लाठी, हाकी, तलवार व अन्य तेज धारदार हथियार लेकर नहीं निकल सकेगा। ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। क्षेत्र में किसी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल व विरोध जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है।

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