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उत्तराखंड: कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी, यहां देखें जारी गाइडलाइन

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के देहरादून में बीते दिन चैत्र नवरात्र में पहले‌ दिन कुट्टू के आटे से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए थे।

लिया सख्त नियम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसके बाद अब धामी सरकार की ओर से कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कुट्टू के आटे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावटी व संदूषित आटे के कारण होने वाली बीमारियों की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। जिसके बाद कुट्टू के आटे की बिक्री को लेकर नई गाईडलाइन जारी की हैं ।

गाइडलाइन जारी

📗📗अब कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता खुले में कुट्टू का आटा नहीं बेच सकेगा। इसका विक्रय केवल सील बंद पैकेटों में ही किया जाएगा।
📗📗पैकेट पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अनुसार लेबलिंग नियमों का पालन अनिवार्य है।
📗📗खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार, कुट्टू के आटे की पिसाई की तिथि, पैकेजिंग की तिथि और एक्सपायरी डेट पैकेट पर स्पष्ट रूप से अंकित करना जरूरी होगा।
📗📗हर पैकेट पर विक्रेता की खाद्य लाइसेंस संख्या दर्ज करना अनिवार्य है।
📗📗बिना वैध खाद्य लाइसेंस के कुट्टू का आटा और बीज नहीं बेचा जा सकेगा।
📗📗सभी खाद्य कारोबारियों को खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड लिखित रूप में रखना होगा।
📗📗बिना अनुमति के खुले में कुट्टू के आटे की बिक्री करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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