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उत्तराखण्ड: लगभग 11 वर्ष पूर्व हुई हत्या का हुआ खुलासा, सौतेला भाई ही निकला हत्यारा

यहां लगभग 11वर्ष पूर्व हुई हत्या का खुलासा हुआ है । जिसमें सौतेला भाई ने अपने भाई का हत्यारा निकला । पुलिस ने  आरोपी भाई  को गिरफ्तार कर लिया है ।

01.08.2011 को पंजीकृत किया गया था  मामला

कृष्णा देवी पत्नी श्री भौनू साहनी नि० सुभाष कालोनी रुद्रपुर उ0सि0नगर के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना रुद्रपुर मे मु० FIR No. 616/2011 U/S धारा 365 IPC का अभियोग बनाम अज्ञात के विरुद्ध दिनांक 01.08.2011 को पंजीकृत किया गया था ।
वर्तमान में पुलिस मुख्यालय द्वारा लावारिश शव की शिनाख्त हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शिनाख्त के तहत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधम सिंह नगर के आदेशानुसार  निर्देशित किया गया कि विगत 03 वर्षों के लम्बित विवेचना को तत्काल निस्तारण करे। जिस बावत अग्रिम विवेचना उ0नि0 संदीप शर्मा के सुपुर्द की गयी विशेष अभियान व मामले की गम्भीरता को देखते हुये विवेचक द्वारा वादिनी से मुलाकात कर पूछताछ की गयी।

छुटकन साहनी व भौनू साहनी की कुछ वर्ष पूर्व आपस में लड़ाई हुई थी

वादिनी द्वारा अपने सौतेले देवर छुटकन साहनी पर सन्देह किया गया था कि छुटकन को ही भौनू साहनी की जानकारी है क्योंकि छुटकन साहनी के साथ हमारा बिहार की जमीन व मकान को लेकर विवाद था। उसी ने ही मेरे पति को गायब किया होगा।                                                                    विवेचना के दौरान विवेचक को पड़ोसियों के माध्यम से जानकारी हुई कि छुटकन साहनी व भौनू साहनी की कुछ वर्ष पूर्व आपस में लड़ाई हुई थी जिसके उपरान्त छुटकन साहनी अपने सौतेले भाई भौनू साहनी के मकान छोड़कर दूसरी जगह रहने लगा था उससे पहले दोनो भाई एक ही मकान में रहते थे।

देहरादून अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है

विवेचक द्वारा छुटकन साहनी की जानकारी मुखबिर के माध्यम से पता तस्दीक कर ज्ञात हुआ कि वह चूना भट्टा अघोई वाला थाना रायपुर जनपद देहरादून अपने परिवार के साथ निवास कर रहा है। विवेचक देहरादून पहुंचकर छुटकन साहनी से पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा घटना की सही जानकारी नहीं दी गयी  लेकिन उसे यह भी ज्ञात हो गया कि पुलिस को भौनू साहनी की हत्या की जानकारी हो गयी है।

भाभी से माफी मांगने रुद्रपुर आया था

छुटकन साहनी अपनी भाभी से माफी मांगने रुद्रपुर आया था, जिसकी जानकारी पुलिस को हो गयी तो पुलिस छुटकन साहनी को पकड़कर ले आयी व सख्ती से पूछताछ किया तो छुटकन साहनी द्वारा बताया गया कि मैने 23.07.2011 की रात्रि में रेलवे स्टेशन से आने वाले रास्ते के पास अपने सौतेले भाई भौनू साहनी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर पत्थर से उसके सिर व गले के पास वार किये थे और जब वह मर गया तो मैं उसकी लाश को कट्टे में डालकर रिक्शे में रखकर रोडवेज से आगे नाले में रात में ही फेक दिया था।          

                                                                                                              थाने के अभिलेख पंचायतनामा वर्ष 2011 का अवलोकन किया गया तो 01 अज्ञात शव पुरुष उम्र 30-32 वर्ष लगभग उसी नाले पर दिनांक 26.07.2011 को बरामद हुआ है और जो हुलिया व कपडे पंचायतनामा में अंकित है। वही हुलिया व कपडे वादिनी मुकदमा व अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया है                                                                              अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि उस दिन अत्यधिक बारिश हो रही थी। जिसकी वजह से मैंने शव नाले में डाल दिया था।

पुलिस टीम को सम्मानित करने हेतु निर्देशित किया गया

घटना क्रम की सम्पूर्ण जानकारी होने पर अभियुक्त छुटकन साहनी उपरोक्त को उसके जुर्म धारा 302/201/364/365 IPC से अवगत कराकर हस्व कायदा गिरफ्तार कर  दिनांक 01.05.2022 को माननीय न्यायालय पेश किया  गया। श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र महोदय द्वारा 20000 रुपए व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर महोदय द्वारा ₹15000 पुलिस टीम को सम्मानित करने हेतु निर्देशित किया गया ।

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