उत्तराखंड: उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने महानवमी के अवसर पर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।
अधिसूचना जारी
इस संबंध में शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जिस पर सचिव राजेन्द्र कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट (Negotiable Instruments Act), 1881 के अंतर्गत दिनांक 19 अक्टूबर, 2026 (सोमवार) को ‘महानवमी’ का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस आदेश के तहत 19 अक्टूबर को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ समस्त बैंकों, कोषागारों और उप-कोषागारों में भी अवकाश रहेगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए, जबकि अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।