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उत्तराखंड: पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनधारक की मृत्यु के बाद एक माह के भीतर देनी होगी यह सूचना, एक क्लिक में पढ़िए

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के पेंशनधारको की मृत्यु होने के बाद उसके वैध उत्तराधिकारी को एक महीने के भीतर इसकी सूचना संबंधित कोषागार में अनिवार्य रूप से देनी होगी।

जारी निर्देशों में कहीं यह बात

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपर सचिव वित्त डॉ. अहमद इकबाल ने निदेशक कोषागार एवं प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा है कि राज्य के कई कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनधारक की मृत्यु के बाद उनके वैध उत्तराधिकारियों ने समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इससे अनावश्यक रूप से राजकीय धन मृत पेंशधारकों के बैंक खातों में जाता रहा। बाद में इसे समायोजित करना पड़ा। इसे उन्होंने वित्तीय अनुशासन की दृष्टि से उचित नहीं माना है।

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