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उत्तराखंड: विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इतने प्रतिशत उपस्थिति हुई अनिवार्य, आदेश जारी 01 अप्रैल से लागू

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में अब छात्र-छात्राओं की अधिक उपस्थिति अनिवार्य की गई है।

जारी हुआ आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब छात्र-छात्राओं के परीक्षा में बैठने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। कहा है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति पर छात्र-छात्राएं परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया है। साथ ही एक अप्रैल 2025 से यह व्यवस्था लागू की जाएगी। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि महाविद्यालयों में कक्षा-कक्ष, फर्नीचर, शौचालय आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके अलावा हर शिक्षक अपनी कक्षाओं के लिए अलग से उपस्थिति रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखें।

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