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उत्तराखंड: ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में मोबाइल अपडेट के लिए यह नाम अनिवार्य, नियमों में हुआ बदलाव, जानें






उत्तराखंड: उत्तराखंड परिवहन विभाग ने अपनी सेवाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।


हुआ यह बदलाव


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नए नियमों के अनुसार, अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन के पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) में मोबाइल नंबर अपडेट करना न केवल अनिवार्य होगा, बल्कि इसके लिए सख्त मानक भी तय किए गए हैं।। साथ ही यदि कोई आवेदक अपने ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहता है, तो उसके आधार कार्ड और लाइसेंस में दर्ज नाम का पूर्ण मिलान होना आवश्यक है। यदि नाम के एक अक्षर में भी भिन्नता पाई गई, तो सिस्टम मोबाइल नंबर अपडेट करने की अनुमति नहीं देगा।

इस संबंध में आरटीओ (प्रशासन) देहरादून, संदीप सैनी ने बताया कि यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने और डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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