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उत्तराखंड: यात्री वाहनों का पंजीकरण कराने वाले बाहरी लोगों के लिए यह वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य, जानें

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में अब यात्री वाहनों का पंजीकरण कराने वाले बाहरी लोगों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी किया है।

यह होगा अनिवार्य

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी फिलहाल इसे यात्री व बड़े वाहनों के लिए आवश्यक किया गया है। इससे पहले आसानी से बाहरी लोग भी अपने वाहनों का पंजीकरण कराकर व्यवसाय करते थे। जिसमे यह पता नहीं चल पाता था कि पंजीकृत वाहन किरायेदारी का सत्यापन पहले कराया या नहीं। लेकिन अब यात्री वाहनों का पंजीकरण कराने वाले बाहरी लोगों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब उन्हें किरायानामा के साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट भी देनी होगी।

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