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उत्तराखंड UCC: अब वसीयत पंजीकरण के लिए 15 के बजाय मिलेंगे इतने दिन, नियमों में बदलाव की तैयारी

उत्तराखंड: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) को आम जनता के लिए अधिक व्यावहारिक और सरल बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।

इतना बढ़ेगा समय

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूसीसी के तहत वसीयत पंजीकरण के लिए तय की गई 15 दिनों की अनिवार्य समय-सीमा को अब बढ़ाकर 90 दिन किया जाएगा। शासन में सचिव (गृह) की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। विशेष सचिव (गृह) निवेदिता कुकरेती ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए बताया कि इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही तेजी से की जा रही है। वर्तमान व्यवस्था के तहत वसीयत पंजीकरण के लिए महज 15 दिन का समय मिल रहा था, जिससे आम नागरिकों को कई व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कानूनी परामर्श लेने, वसीयत का ड्राफ्ट (मसौदा) तैयार करवाने और वकीलों से समय लेने के लिए 15 दिन का समय बेहद अपर्याप्त साबित हो रहा था। इन कठिनाइयों को देखते हुए अब विधिक संशोधन का प्रारूप तैयार कर न्याय विभाग को भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं।

क्या है समान नागरिक संहिता (UCC)

​समान नागरिक संहिता का अर्थ है कि देश या राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू होना, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों।

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