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उत्तराखंड: उत्तराखंड परिवहन विभाग ने दिए आदेश, सभी बसों व यात्री वाहनों का फायर सेफ्टी आडिट अनिवार्य

उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में उत्तराखंड परिवहन विभाग ने भी सभी बसों व यात्री वाहनों का फायर सेफ्टी आडिट कराने के आदेश दिए हैं।

दिए यह आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते दिनों राजस्थान के जैसलमेर में एसी स्लीपर बस में आग लग गई थी जिससे 21 यात्रियों की मौत हो गई। जिस पर उत्तराखंड परिवहन विभाग ने अब यह आदेश दिए हैं। इस संबंध में परिवहन सचिव बृजेश संत के निर्देश पर संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) देहरादून संदीप सैनी की ओर से बस आपरेटरों व अन्य यात्री वाहन संचालकों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वाहनों में अग्नीशमन यंत्र वैध एवं क्रियाशील होना अनिवार्य है। साथ ही उत्तराखंड परिवहन निगम, समस्त स्टेज कैरिज बस आपरेटर, टैक्सी-मैक्सी कैब एसोसिएशन, स्कूली वाहन एसोसिएशन को पत्र भेजकर आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया (एआरएआई) से मान्यता प्राप्त एजेंसी से फायर सेफ्टी आडिट करा 15 दिन में रिपोर्ट परिवहन विभाग को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। फायर सेफ्टी रिपोर्ट न होने पर संबंधित वाहन की फिटनेस जारी नहीं की जाएगी।

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