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उत्तराखंड: अब बिना बॉडी टेस्ट नहीं मिलेगा वाहनों का फिटनेस और रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने उठाया यह कदम

उत्तराखंड: उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश में किसी भी वाहन का पंजीकरण या फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने से पहले उसकी बॉडी की तकनीकी जांच अनिवार्य कर दी गई है।
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यह जांच जारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड में हाल के दिनों में सामने आए सड़क हादसों और बसों में आग लगने की घटनाओं से यह बात स्पष्ट हुई थी कि कई वाहन तय सुरक्षा और फायर सेफ्टी मानकों को पूरा नहीं करते, जिससे दुर्घटना के समय जनहानि का खतरा काफी बढ़ जाता है। इन तमाम जोखिमों को कम करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है। 

​नई व्यवस्था
• ​मोटर टेस्टिंग लेन में जांच: आधुनिक तकनीक से लैस टेस्टिंग लेन में यह परखा जाएगा कि वाहन की संरचना सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं।
• ​फायर सेफ्टी पर विशेष फोकस: बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अग्निसुरक्षा के तय मानकों का सख्ती से पालन हुआ हो।
• ​सख्ती से अनुपालन: अपर आयुक्त परिवहन एसके सिंह ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के इन दिशा-निर्देशों का प्रदेश में पूरी सख्ती से पालन कराया जाएगा।
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