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उत्तराखंड: सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर करने वाले तीन लोगों पर मुकदमा दर्ज

सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर,बच्चों का अश्लील वीडियो और फोटो शेयर करने वाले तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि प्रदेश में चाइल्ड पोनोग्राफी से संबंधित अब तक कुल 68 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 20 मुकदमे हरिद्वार में दर्ज हैं। जबकि, अल्मोड़ा में छह, देहरादून में 17, चंपावत में दो, पौड़ी में एक, टिहरी में तीन, उत्तरकाशी में एक, ऊधमसिंह नगर में 13 और नैनीताल जिले में पांच मुकदमे दर्ज हुए हैं। तीन लोगों पर दर्ज में दो मामले कोतवाली देहरादून क्षेत्र के हैं।जबकि, एक मुकदमा डालनवाला थाने में दर्ज हुआ है। तीनों कार्रवाई केंद्र सरकार के टिप लाइन पोर्टल से रिपोर्ट मिलने के बाद की गई हैं। देहरादून में इस साल अब तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आठ मामले दर्ज हो चुके हैं।
तीनों ने फेसबुक पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर की थी

एसएचओ कोतवाली विद्याभूषण नेगी ने बताया कि पिछले दिनों एसटीएफ से टिप लाइन पोर्टल की दो रिपोर्ट मिली थीं। इनके आधार पर मोबाइल आईपी एड्रेस की जांच की गई तो दो लोगों के नाम सामने आए। इनमें एसएसआई प्रदीप सिंह रावत की ओर से मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। एक मामला अमन रजोरिया निवासी नीलकंठ विहार और दूसरा अरुण रावत निवासी मसूरी गर्ल्स एंड व्बॉयज स्कूल कैम्पस, कैमल रोड के खिलाफ आईटी एक्ट में दर्ज किया गया है। इन दोनों ने फेसबुक पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर की थी। तीसरे मामले के बारे में एसएचओ डालनवाला नंद किशोर भट्ट ने बताया कि सोहन लाल निवासी इंदर रोड, संजय कॉलोनी के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। सोहन लाल ने अपनी फेसबुक आईडी से चाइल्ड पोर्नोग्राफी शेयर की थी। टिप लाइन की रिपोर्ट के आधार पर उसके मोबाइल का आईपी एड्रेस मिला था।

बच्चों की अश्लील वीडियो देखना अपराध

चाइल्ड पोर्नोग्राफी सोशल मीडिया पर अपलोड और शेयर करना तो अपराध है ही। इसे देखना भी अपराध है। टिप लाइन पोर्टल ऐसी सभी वेबसाइट और सोशल मीडिया का सर्विलांस करता है। यदि कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता भी है तो वह भी अपराध में उतना ही भागीदार होगा जितना शेयर और अपलोड करने वाला। उसके खिलाफ भी आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।

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