जोमैटो और स्विगी जैसे ऐप ने नये नियम लागू कर दिए है। इसके तहत यह ऐप अपने ग्राहकों से पांच प्रतिशत जीएसटी वसूलेंगे । इससे ग्राहकों की जेब पर खास असर नहीं पड़ेगा।
देना होगा टैक्स-
वर्तमान में ये फूड डिलीवरी ऐप जीएसटी रिकॉर्ड में टीसीएस या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के रूप में पंजीकृत हैं। जब आप रेस्टोरेंट से खाना मंगवाएंगे तो एग्रीगेटर आपसे टैक्स वसूल करेगा और अधिकारियों को भुगतान करेगा।