विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को आरोपों से दोषमुक्त करते हुए रिहाई के आदेश दिए । राज्य की ओर से जिला अभियोजन् अधिवक्ता उपस्थित रहे ।अभियुक्त की तरफ से अधिवक्तागण पंकज बजेठा, कृष्ण चंद्र बाराकोटी , विक्रांत भटनागर, दीप चंद्र जोशी द्वारा मामले मे प्रभावी पैरवी की । निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।
आरोपों से दोषमुक्त
न्यायालय द्वारा आदेश हुआ कि अभियुक्त सन्तोष कुमार को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 363, 366, 354, 323, 376 सपठित धारा 511 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 7 सपठित धारा 8 एवं धारा 18 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।
तुरंत रिहाई के आदेश
अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का रिहाई परवाना जिला कारागार अल्मोड़ा को प्रेषित किया जाये। अधीक्षक, जिला कारागार, अल्मोड़ा को निर्देशित किया गया कि यदि अभियुक्त किसी अन्य मामले में वांछित ना हो तो उसे तुरन्त रिहा किया जाये।अभियुक्त द्वारा धारा 437 -ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत बन्ध पत्र व जमानतनामें छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।माल मुकदमा प्रदर्श- 1 अपील की अवधि तक सुरक्षित रखा जाये, तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों के अनुरूप निस्तारित किया जाये।