अल्मोड़ा: अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी को दस साल की सुनाई सजा, एक लाख रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित

अल्मोड़ा जिले से जुड़ी खबर सामने आई है। चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए दस साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 13 नवंबर 2021 को लमगड़ा पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान के दौरान शहरफाटक के पास एक व्यक्ति के संदिग्ध प्रतीत होने पर उसे रोका। आरोपी पुष्कर सिंह बिष्ट पुत्र स्व. वीरेंद्र सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम पदमपुरी, मुक्तेश्वर जिला नैनीताल की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई। मौके पर पुलिस ने चरस को सील कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया।

अर्थदंड अदा न करने की स्थिति पर आरोपी को चार माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सुनाई सजा

पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में सात गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए दस साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति पर आरोपी को चार माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई।