चैक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी विरेंद्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह, निवासी मकान नंबर-तीन धार की तूनी अल्मोड़ा को दोष मुक्त किया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता रोहित बिष्ट ने पैरवी की।
जानें पूरा मामला
बताया गया कि परिवादी फर्म नितिन कुमार पूर्वी पोखरखाली ने आरोपी को अपनी फर्म से 3 लाख 92 हजार 662 रुपये का उधार दिया था। ऐवज में आरोपी ने उक्त धनराशि का सहस्ताक्षरित चेक दिया था। परिवादी ने चेक फर्म के खाते में लगाया, लेकिन चेक बाउंस हो गया। परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय परिवाद दाखिल किया।
दोषमुक्त किया
पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त किया।