बागेश्वर से जुड़ी खबर सामने आई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता चंद्रशेखर मिश्रा और पंकज सिंह धपोला ने मामले की पैरवी की।
जानें पूरा मामला
कथानक के अनुसार 19 मई 2020 को वादी ने कोतवाली में आरोपी रविंद्र कुमार उर्फ रवि, निवासी मंडलसेरा के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर में आरोपी के वादी की पत्नी से अवैध संबंध होने और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का भी आरोप लगाया गया था। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 292 और 67 आईटी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया।
पेश किए आठ गवाह
विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में आठ गवाह पेश कराए गए।