अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, धोखाधड़ी मामले में दो आरोपियों को सुनाई तीन-तीन साल की सजा

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। एटीएम में कैश लोडिंग के दौरान धोखाधड़ी के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीन आरोपियों को तीन वर्ष का कारावास व विभिन्न धाराओं में 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

जाने पूरा मामला

अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी बीपी टम्टा ने बताया कि सीएमएस इन्फ्रो सिस्टम लिमिटेड के शाखा प्रबंधक विजय सिंह ने अल्मोड़ा कोतवाली तहरीर देकर बताया कि उनकी कंपनी अल्मोड़ा शहर के विभिन्न एटीएम में कैश लोडिंग का कार्य करती है। लोडिंग के लिए नियुक्त कर्मचारियों ने कैश लौडिंग के दौरान आपराधिक षडयंत्र रचा और धोखाधड़ी करते हुए कुल 39.14 लाख रुपये की धनराशि का गबन कर लिया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी नवीन चंद्र पुत्र मोहन राम निवासी ग्राम भतौड़ा, जिला बागेश्वर, जितेंद्र कुमार पुत्र ईश्वरी प्रसाद, निवासी खर्कटम्टा देवलदार, जिला बागेश्वर और नितेश कुमार पुत्र भवन लाल, निवासी मनोरा, निवासी नैनीताल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में सात गवाह पेश किये गये।

अदालत का आदेश

पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी नवीन चंद्र व नितेश कुमार को धारा-409, 420, 120 बी में तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड दंडित किया। जबकि तीसरे आरोपी जितेंद्र कुमार को धारा-409, 420, 120 बी को उसके द्वारा जेल में बताई गई अवधी के कारावास दंडित किया।