अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, जगदीश हत्याकांड मामले में गुड्डी की माता की जमानत याचिका की खारिज

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में अंतरजातीय विवाह करने पर प्रचलित जगदीश हत्याकांड मामले में संलिप्त गुड्डी की माता की जमानती प्राथना पत्र विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने निरस्त कर दिया है।
     
जाने पूरा मामला

एक सितंबर 2022 को भिकियासैंण तहसील के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने पर जगदीश की हत्या का मामला सामने आया था। जगदीश और गीता उर्फ गुड्डी ने घरवालों से छिपकर प्रेम विवाह किया था। इसके बाद से गुड्डी के स्वजन जगदीश के खून के प्यासे हो गए। एक सितंबर की रात्रि में राजस्व व पुलिस टीम ने मिलकर ओमनी कार में मृतक जगदीश चंद्र को गुड्डी के पिता जोगा सिंह, भाई गोविंद सिंह अौर माता भावना देवी के पास से मृत हालत में बरामद किया था। तीनों आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। मृतक का रानीखेत अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया, डीएनए सैंपल आदि लिए गए। मौके से बरामद ओमनी कार से फारेंसिक टीम के सहयोग से रक्त नमूने एकत्र किए गए।

जमानत याचिका खारिज

विवेचक फोन डिटेल आदि खंगाल रहे हैं। इधर गुड्डी की माता आरोपित भावना देवी ने अधिवक्ता के माध्यम से न्ययालय में जमानती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का घोर विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आरोपित का जमानती प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।