उत्तराखंड ब्रेकिंग: सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, यहां एक क्लिक में पढ़िए

उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड के देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी एवं आवास से संबंधित सेवा नियमावली व अन्य प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 

निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को दी मंजूरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।  जिसके बाद अब दंगे में सरकारी और निजी सम्पत्ति को होने वाले नुकसान को उपद्रवियों से वसूला जाएगा। साथ ही ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक हटा दी गई है।

कैबिनेट के यह फैसले

✴️✴️एनआइटी सुमाड़ी के प्रथम चरण के निर्माण के लिए 5.335 एकड़ भूमि तकनीकी विभाग एनआईटी को देगा।
✴️✴️उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2024। प्रति आवास इकाई का मूल्य छह लाख है। राज्यांश में बदलाव एक के बजाय 1.5 लाख और 50 हजार विअबलिटी गैप फंडिंग(वीजीएफ) सरकार देगी।
✴️✴️गृह विभाग के अंतर्गत दंगों और अशांति मामलों में सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली, नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र अध्यादेश बनाने को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।
✴️✴️आवंटन की प्रक्रिया में अभी तक राजस्व, नगर निकाय व प्राधिकरण की संयुक्त टीम होती थी, लेकिन अब प्राधिकरण ही सत्यापन करेंगे। दूसरा, 6 लाख को 7 चरण में देते थे। 9 चरण में देंगे अब। 6 लाख की सीमा में ही बढ़ा है।
✴️✴️अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक हटी। उच्च शिक्षा में भर्ती की जो समिति बनी है, वही माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती करेगी। समिति ही तय करेगी कैसे हो भर्ती।
✴️✴️उत्तराखंड भूतत्त्व एवं खनिकर्म विभाग के दो अधिकारियों के पदनाम में संशोधन।
✴️✴️चार जिलों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर के फैमिली कोर्ट्स में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश पर।
✴️✴️वित्त विभाग के द्वारा सहायक लेखा अधिकारी के पदों पर पदोन्नति होने वाले अधिकारियों के लिए नियमावली में बदलाव