ब्रेकिंग: उत्तरप्रदेश में लव जिहाद बिल विधानसभा में पास, उम्रकैद के साथ लगेगा भारी जुर्माना

देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम‌ आपके सामने लाए हैं। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।

लव जिहाद से जुड़ा बिल पास

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश किया है। इसके तहत अब ‘लव जिहाद’ पर आजीवन कारावास होगी। इसमें धर्म परिवर्तन और बहला-फुसलाकर शादी करने पर सजा को दोगुना किया गया है। लव जिहाद का यह बिल मानसून सत्र के दूसरे दिन आज मंगलवार 30 जुलाई को पास हो गया है।

आजीवन कारावास की सजा

रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्म परिवर्तन के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को जान या संपत्ति का भय दिखाता है, बल का प्रयोग करता, शादी का दबाव बनाता है तो उसे भी आजीवन कारावास की सजा होगी। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा।

राष्ट्रपति लेंगी इस पर अंतिम फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2021 पारित किया था। अब तक इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था‌। अब इस कानून को और सख्त करने के लिए विधानसभा में सोमवार (29 जुलाई) को अध्यादेश पेश किया गया। आज मंगलवार को यह बिल पास कर दिया गया है। अब इसे विधान परिषद को भेजा जाएगा। जिसके बाद दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह राज्यपाल के पास जाएगा। फिर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति इस पर अंतिम फैसला लेंगी।