अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, मारपीट मामले में दो अभियुक्तों को किया दोषमुक्त

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा में अल्मोड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा रवि अरोड़ा की अदालत ने मारपीट करने के मामले में अभियुक्त महेश सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र रमेश सिंह व अनिल सिंह पुत्र रमेश सिंह को दोषमुक्त किया है। अभियुक्तों की ओर से बी०पी० पंत ने पैरवी की।

जानें क्या है मामला

जानकारी के अनुसार अभियोजन की ओर से बताया गया कि “दिनांक 10.01.2024 की को 05:45 बजे शाम महेश सिंह उर्फ बिट्टू व भाई अनिल सिंह नि०गण काटली सोमेश्वर उसकी दुकान में आये तथा दुकान पर आकर उसे व भतीजे के साथ गाली-गलौच करने लगे। मना करने इन लोगों द्वारा हाथपाई कर मारपीट की। इस दौरान उसे व‌ उसके भतीजे महेन्द्र को चोट आयी तथा इन लोगों ने दुकान का सामान तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इन लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। जिनसे जान माल का खतरा‌ बताया। जिस पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की।

अदालत का आदेश

इस मामले में अदालत ने अभियुक्तगण महेश सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र श्री रमेश सिंह व अनिल सिंह पुत्र श्री रमेश सिंह को फौजदारी वाद संख्या 387/2024, चालानी थाना सोमेश्वर में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-323, 427, 504, 506 के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया है।