उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में आज रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है।
सरकार लाएगी यह कानून
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट ने आज रविवार को एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जिसमें मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया गया है। इसके स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक, 2025 को विधानसभा से पास कर कानून बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दरअसल, धामी कैबिनेट विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक, 2025 पेश करने वाली है। यह देश का पहला ऐसा अधिनियम होगा जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करना है, साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है।
19 अगस्त से 22 अगस्त तक चलेगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संबंध में सरकरार ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक, 2025 पारित हो जाने के बाद उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और उत्तराखंड गैर-सरकारी अरबी एवं फ़ारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 को 1 जुलाई, 2026 से समाप्त माना जाएगा। साथ ही इस विधेयक के कानून बनने के बाद मुस्लिम सहित सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई सभी धर्मों के शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिलेगा।