अल्मोड़ा: अदालत का फैसला, गांजा तस्करी मामले में अभियुक्त पर लगाया इतना जुर्माना

अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। अल्मोड़ा जिले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पाण्डेय ने गांजा तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाया है। इस मामले में न्यायाधीश ने अभियुक्त को जेल में बिताई 13 दिन कारावास के अलावा 23 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार अधिवक्ताओं के मुताबिक बताया गया कि चार नवंबर 2022 को सल्ट एसओ अजेंद्र कुमार टीम के साथ सराईखेत गांव के की ओर गश्त पर थे। तभी बजवाड पुल के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम नमन अग्रवाल निवासी गूलरघट्टी रामनगर नैनीताल बताया। टीम ने अभियुक्त के बैग की तलाशी ली, तो अंदर से 10.80 किलो गांजा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसके बाद यह मामला कोर्ट पहुंचा। जिसमें अभियुक्त ने गांजा तस्करी का आरोप कबूल लिया।

अदालत का आदेश

इस पर अधिवक्ता ने दलील दी कि अभियुक्त की उम्र कम है और उसने अपना गुनाह कबूल किया है। इससे उसकी सजा में रियायत देने की अपील की। इस पर कोर्ट ने अभियुक्त को जेल में बिताई 13 दिन की सजा के साथ 23 हजार रुपये जुर्माने के आदेश दिए। इस मामले में अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा, सहायक कुंवर सिंह बिष्ट और विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी ने पैरवी की।