उत्तराखंड: शादी-समारोह के लिए गैस सिलेंडर की नई नियमावली हुई लागू, अब यह देना होगा अनिवार्य

उत्तराखंड: उत्तराखंड के देहरादून में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने और आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है।

यह व्यवस्था लागू

इसी क्रम में यहां जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार, अब विवाह समारोहों और व्यावसायिक कार्यों के लिए गैस सिलेंडर प्राप्त करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तहत नई व्यवस्था के तहत एक समारोह के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक (Commercial) सिलेंडर ही मिलेंगे। साथ ही आवेदक को ₹10 के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। साथ ही शादी का कार्ड और आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है। कार्यक्रम से कम से कम 10 से 12 दिन पहले आवेदन करना होगा। आवेदन जिला पूर्ति कार्यालय या क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। मंजूरी के बाद सिलेंडर अस्थायी रूप से मिलेंगे, जिन्हें बाद में वापस करना होगा।