बड़ी खबर: सरकार ने महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया

देश में महिलाओं की शादी की उम्र अब 21 साल कर दी गई है। इस संबंध में देश में महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 के अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान योजना की घोषणा करने के एक साल से अधिक समय बाद, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु पुरुषों के समान करके 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया।

मौजूदा कानूनों में सरकार करेगी संशोधन-

अब महिलाओं की शादी की उम्र पुरुषों की उम्र के समान कर दी गई है। जिसमें यह खबर सामने आई है कि इस संबंध में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। जिसके बाद अब मौजूदा कानूनों में सरकार संशोधन करेगी। जिसमें कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और फिर विशेष विवाह अधिनियम एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे निजी कानूनों में संशोधन करेगी।