राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी गयी है। नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य में नाईट कर्फ्यू रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर ऑडिटोरियम, सभा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 11 फरवरी 2022 तक बन्द रहेंगे।


