केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी नई कोविड गाइडलाइन के क्रम में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में 21 फरवरी से सामान्य ढंग से यानि भौतिक रूप से सुनवाई होगी।
21 फरवरी से सभी मामलों की होगी सुनवाई:
शुक्रवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इस सम्बंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है।अधिसूचना में कहा गया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय मिश्रा के आदेश पर सोमवार से हाईकोर्ट में सामान्य दिनों की भांति सभी मामलों की सुनवाई होगी।
कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य:
कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग का विकल्प भी रखा है। बताया गया है कि कोर्ट परिसर में न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं व वादकारियों को कोविड गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।