हल्द्वानी: ईपीएफओ ने अपने पेंशनधारकों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के मामले में दी बड़ी राहत, जाने


उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। यहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने पेंशनधारकों को बड़ी राहत दी है। जिसमें जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के मामले में बदलाव किया गया है।

नये नियम लागू-

ईपीएफओ ने हर वर्ष नवंबर में जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की बाध्यता समाप्त कर दी है। जी हाँ इसके बाद अब नए नियम के मुताबिक पेंशनधारक किसी भी समय जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं। जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की तारीख से एक साल तक के लिए वैध होगा।